Intercaste Marriage Scheme 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि कोई युवक या युवती अंतरजातीय विवाह करता है, तो उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाए. यह कदम जातिवाद समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.
प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी?
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2,50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है. यह राशि लड़का और लड़की दोनों के जॉइंट खाते में ट्रांसफर की जाती है. सरकार का मानना है कि इस आर्थिक सहयोग से गरीब परिवारों को सहारा मिलेगा और युवाओं को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रेरणा भी मिलेगी.
सरकार का लक्ष्य जातिवाद खत्म करना
जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करना ही इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है. सरकार चाहती है कि समाज में किसी भी तरह की जातिगत दूरी खत्म हो और लोग आपसी भाईचारे के साथ जीवन जी सकें. यही वजह है कि योजना के माध्यम से न सिर्फ वित्तीय सहायता दी जा रही है, बल्कि लोगों के मन से भेदभाव की भावना को भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है.
योजना के प्रमुख लाभ
- अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलती है.
- यह राशि जॉइंट बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
- गरीब परिवारों को शादी के खर्च में बड़ी मदद मिलती है.
- युवाओं को अंतरजातीय विवाह को अपनाने की प्रेरणा मिलती है.
- योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे जातिगत भेदभाव खत्म करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है.
पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- यह दोनों की पहली शादी होनी चाहिए, दूसरी शादी पर लाभ नहीं मिलेगा.
- लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है.
- शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है.
- एक साथी सामान्य वर्ग का हो और दूसरा अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से होना चाहिए.
- शादी को हुए 3 वर्ष से कम समय होना चाहिए. यदि शादी 3 साल से अधिक पुरानी है, तो लाभ नहीं मिलेगा.
जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ पाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- लड़का-लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर कार्ड या राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं की मार्कशीट
- मैरिज सर्टिफिकेट
- सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट (पहली शादी का प्रमाण)
- जॉइंट बैंक खाता पासबुक
- फैमिली आईडी
- मोबाइल नंबर
आवेदन की प्रक्रिया
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल सरल हरियाणा के माध्यम से किया जाता है.
- सबसे पहले https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं.
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो New User/Register Here पर क्लिक करके आईडी बनाएं.
- लॉगिन करने के बाद Apply For Services पर जाएं.
- सर्च बॉक्स में “Mukhiya Mantri Samajik Antarjatyia Samrasta Yojna” टाइप करें.
- अब यह सेवा आपके सामने आ जाएगी, यहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें.
- ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों की फाइल बनाकर समाज कल्याण विभाग में जमा करें.
योजना का महत्व
यह योजना सिर्फ एक वित्तीय सहयोग नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है. हरियाणा सरकार ने इस योजना से स्पष्ट संदेश दिया है कि समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना उसकी प्राथमिकता है. इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा.