Unmarried Pension Yojana 2025: हरियाणा सरकार लगातार समाज के हर वर्ग के लिए नई-नई योजनाएं चला रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है अविवाहित पेंशन योजना, जिसे खासतौर पर उन नागरिकों के लिए लागू किया गया है जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है. इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान की थी.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता देना है जो अविवाहित रहते हुए जीवनयापन में कठिनाइयों का सामना करते हैं. योजना का लाभ राज्य के हजारों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है.
हर महीने मिलेंगे ₹2,750 पेंशन
अविवाहित पेंशन योजना को साल 2023 में लागू किया गया था. इसके तहत 40 से 60 वर्ष के बीच आयु वाले अविवाहित पुरुष और महिलाएं हर महीने ₹2,750 पेंशन प्राप्त करेंगे. यह पेंशन उनकी बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब सवा लाख अविवाहित नागरिक लाभान्वित होंगे. योजना के कारण उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास निजी आय का साधन नहीं है और परिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- महिला/पुरुष की आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- अविवाहित आवेदक की परिवारिक वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए.
- यदि कोई महिला/पुरुष विधुर या विधवा है और उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है तथा परिवार की सालाना आय ₹3 लाख रुपए से कम है, तो वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं.
- बैंक खाता होना जरूरी है और वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- यह योजना महिला और पुरुष दोनों वर्गों पर समान रूप से लागू है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिकों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक की प्रति
आवेदन की प्रक्रिया
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करना सरल है. इच्छुक आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे पहले आवेदक को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर Services/Schemes के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद Citizen Services >> Social Security Pension Schemes पर जाना होगा.
- यहां पर Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme का विकल्प चुनें.
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.
- आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- तैयार आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा कर दें.
योजना का महत्व
हरियाणा सरकार की यह योजना न सिर्फ आर्थिक सहयोग प्रदान करती है बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी बड़ा कदम है. समाज में ऐसे कई लोग हैं जो शादी न करने की वजह से आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते हैं. यह योजना उनके लिए नियमित आय का स्रोत बनकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी.
राज्य में लागू यह योजना न सिर्फ गरीब और कमजोर वर्ग के अविवाहित नागरिकों को राहत दे रही है बल्कि सरकार के समावेशी विकास की सोच को भी दर्शाती है.