Vivah Shagun Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों और समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल की है. हरियाणा विवाह शगुन योजना खासतौर पर उन अभिभावकों के लिए राहत लेकर आई है जो अपनी बेटी की शादी के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, विधवाओं की कन्याओं और अनुसूचित जाति के समुदाय को वित्तीय सहयोग देना है.
शगुन राशि और भुगतान का तरीका
इस योजना के तहत बेटियों की शादी पर अभिभावकों को 71,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि कन्यादान के रूप में प्रदान की जाती है. शुरुआत में शादी के समय 66,000 रुपये दिए जाते हैं और विवाह पंजीकरण के बाद शेष राशि लाभार्थी को मिलती है.
शगुन राशि में हुई बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें 21,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब यह राशि बढ़कर 71,000 रुपये हो गई है. यह बदलाव राज्य सरकार की उस मंशा को दिखाता है जिसके तहत वह गरीब परिवारों और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है.
किन परिवारों को मिलेगा लाभ
योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को मिलेगा. इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टपरिवास समुदाय और विधवाओं की बेटियां शामिल हैं. इस योजना का सीधा मकसद उन लोगों की मदद करना है जिनके लिए शादी का खर्च उठाना कठिन हो जाता है.
पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि उसने पहले किसी अन्य विभाग से यह सहायता प्राप्त नहीं की है और भविष्य में भी नहीं करेगा.
- विवाह का कार्ड और आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण संबंधित अधिकारी से कराना अनिवार्य है.
- दूल्हा और दुल्हन की प्रमाणित आयु का सबूत देना जरूरी है.
- आवेदन करने वाले परिवार के पास कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए.
जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करते समय अभिभावकों को कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन की प्रक्रिया
हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं. इच्छुक लोग https://saralharyana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर तहसील या जिला कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा.
- जिला कल्याण अधिकारी सभी औपचारिकताओं की जांच करने के बाद इसे संबंधित उपायुक्त को भेजेंगे.
- स्वीकृति मिलने पर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
- विवाह संपन्न होने के बाद लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा ताकि यह साबित हो सके कि शादी वास्तव में हुई है.
योजना का महत्व
हरियाणा सरकार की यह योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कदम भी है. गरीब परिवारों के लिए यह राशि शादी जैसे बड़े अवसर पर राहत देती है और बेटियों के विवाह में आर्थिक असमानता की चुनौती को कम करती है.